तोशाखाना मामले में इमरान ख़ान दोषी करार; तीन साल की सज़ा



इस्लामाबाद : इस्लामाबाद के जिला और सत्र न्यायालय ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान ख़ान को तोषखाना मामले में दोषी पाते हुए तीन साल जेल की सज़ा और एक लाख रुपये जुर्माना लगाया है ।

पाकिस्तान चुनाव आयोग के वकील अमजद परवेज़ का कहना है कि इस अदालत से सज़ा मिलने पर इमरान खान पांच साल तक चुनाव में हिस्सा लेने के अयोग्य हो जाएंगे । तोशाखाना एक सरकारी विभाग होता है ।


शनिवार को दोपहर 12 बजे ब्रेक के बाद जब तोशाखाना मामले की सुनवाई तीसरी बार शुरू हुई तो इमरान ख़ान के वकील पेश नहीं हुए । कोर्ट ने उनके वकील को 12 बजे तक पेश होने के लिए समय था, जिसके बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया है ।


यहां प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या दूसरे बड़े अधिकारियों को किसी यात्रा के दौरान मिलने वाले क़ीमती तोहफों को रखा जाता है । किसी भी विदेश यात्रा के समय, विदेश मंत्रालय के अधिकारी इन तोहफ़ों का रिकॉर्ड रखते हैं और वतन वापसी पर उन्हें तोशाखाना में जमा कर दिया जाता है ।

इमरान खान पर आरोप लगे कि उन्होंने सत्ता में रहते हुए जो तोहफ़े लिए थे, उसके बारे में अधिकारियों को उन्होंने सही जानकारी नहीं दी ।

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